INDIAN RAILWAYS: ट्रेन में सामान चोरी होने पर रेलवे करेगा भरपाई, इन जगहों पर दर्ज कराएं शिकायत, देखें नियम
अगर ट्रेन में सफर के दौरान किसी का सामान चोरी होता है, या फिर लापता होता है तो उस सामान के कीमत की भरपाई रेलवे करेगा। अगर सामान 6 महीने में नहीं मिलता है तो उपभोक्ता फोरम का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। हालांकि इस सम्बंध में एक जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक एनजीओ ने लोगों को जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे को ही सामान की कीमत की भरपाई करनी होगी।
मालूम हो कि भारत में रेल सेवा का इस्तेमाल प्रत्येक दिन लाखों लोग करते हैं। रेलवे को भारत की लाइफलाइन माना जाता है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे तरह-तरह के प्रयास करता है। कई बार यात्रा के दौरान बहुत से यात्रियों का सामान चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है, लेकिन कम लोग रेलवे से मिलने वाले मुआवजे का लाभ नहीं उठा पाते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए दर-बदल भटकते रहते हैं। अधिकांश लोगों को तो इसके नियम ही नहीं पता होते हैं।
जानें क्या है नियम
NCIB (National Crime Investigation Bureau (NGO) Headquarters) के अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये जानकारी ट्विटर पर वायरल हो रही है कि अगर ट्रेन मे सफर के दौरान आपका सामान गुम/ चोरी हो जाये तो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार आप रेलवे पुलिस थाने मे FIR फॉर्म भर कर शिकायत दर्ज करा सकते है। इसके बाद भी अगर सुनवाई नही होती या सामान नही मिलता तो रेलवे आपको मुआवजा देने के लिए बाध्य होगा। इसमें पहले रेलवे गुम हुए सामान की वैल्यू का आकलन करेगा, इसके बाद आपको मुआवजा दिया जाएगा। शिकायत करने के लिए आप प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर RPF सहायता पोस्ट से संपर्क करके FIR फॉर्म लेकर रेलवे पुलिस स्टेशन पर जमा करे। ध्यान रहें यह फॉर्म टीटीई, गार्ड या GRP एस्कॉर्ट को ही जमा करे।
जानें रेलवे की इस मुहीम के बारे में
इसके अलावा रेलवे पुलिस ने लोगों के खोए हुए सामान को प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन अमानत नाम की एक मुहिम भी चला रखी है। इसके तहत रेलवे पुलिस किसी भी खोए हुए सामान प्राप्त होने की स्थिति में उसे अपने पास सुरक्षित रख लेती है और उस सामान की फोटो खींचकर रेलवे जोन की ऑफिशियल वेबसाइट (Official Website) पर फोटो शेयर करती है। इस साइट पर जाकर आप फोटो देखकर अपने सामान की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद आप आसानी से स्टेशन जाकर वह सामान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको अपना सामान 6 महीने में नहीं मिलता है तो वह उसके लिए उपभोक्ता फोरम में भी जा सकते हैं।