आपकी निजी संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला…सरकार से छीन लिया ये अधिकार
Supreme Court: आपकी निजी संपत्तियों (personal property) और सार्वजनिक भलाई के लिए इसके अधिग्रहण और इस्तेमाल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्य की शक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. इस मामले में सीजेआई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने बहुमत से फैसला दिया है और कहा है कि सभी निजी संपत्ति को राज्य सरकार अधिग्रहित नही कर सकती है, केवल कुछ संपत्ति को ही अधिग्रहित कर सकती है.
9 जजों की पीठ ने इस फैसले के साथ ही 1978 के सुप्रीम कोर्ट के ही ऐतिहासिक फैसले को उलट दिया है. यह अनुच्छेद निजी संपत्तियों और ‘सार्वजनिक भलाई’ के लिए संपत्ति के अधिग्रहण और पुनर्वितरण पर राज्य की शक्ति से संबंधित है. सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के दायरे से संबंधित एक मामले में सुनाया है.
इस फैसले को लेकर CJI डी वाई चंद्रचूड़ की ओर से कहा गया कि “हमारा मानना है कि केशवानंद भारती में जिस हद तक अनुच्छेद 31(सी) को बरकरार रखा गया है, वह लागू रहेगा और यह सर्वसम्मत है.” इसके आगे ये भी कहा गया कि न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर का 1978 का फैसला, जिसमें निजी व्यक्तियों की सभी संपत्तियों को सामुदायिक संपत्ति कहा जा सकता है, लेकिन उन्नत समाजवादी आर्थिक विचारधारा में यह फैसला अस्थिर है. बता दें कि निजी संपत्तियों के मामले से जुड़ी ये खबर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.
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