Supreme Court News: आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला…हर जगह नहीं खिला सकेंगे खाना-Video
Supreme Court News: दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन किया है और कहा है कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा लेकिन इसमें वे कुत्ते शामिल नहीं होंगे जो रेबीज से संक्रमित हैं या आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इनको शेल्टर होम में ही रखा जाएगा.
बता दें कि 11 अगस्त को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को स्थाई रूप से ‘डॉग शेल्टर्स‘ भेजने का आदेश दिया था. इसके बाद जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन वी अंजारिया की पीठ ने इसी मामले में 14 अगस्त को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
तो वहीं आज यानी 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के लिए बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थल बनाए जाने के आदेश दिए हैं. इस सम्बंध में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस तरह के भोजन के कारण कई घटनाएं घटित हुई हैं।
#WATCH दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की वकील और याचिकाकर्ता ननिता शर्मा ने कहा, “यह एक संतुलित आदेश है। कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों को शामिल किया है। सभी राज्यों की सभी अदालतों में लंबित कुत्तों से जुड़े सभी मामलों को एक ही अदालत में… pic.twitter.com/C3ep2BkahB
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 22, 2025
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को गोद लेने के लिए एमसीडी को आवेदन करने के लिए भी आदेश दिया है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने 11 अगस्त को इस सम्बंध में कई निर्देश जारी किए थे जिसमें दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के अधिकारियों को ‘‘यथाशीघ्र’’ सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें ‘डॉग शेल्टर्स‘ भेजने का आदेश दिया था. इसके बाद बड़ी संख्या में डॉग लवर्स संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का विरोध किया था और इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. डॉग लवर्स द्वारा दायर याचिकाओं को 14 अगस्त को सुनवाई के बाद जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन वी अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था जिस पर आज फैसला सामने आया है.
वकील का बयान
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वकील और याचिकाकर्ता ननिता शर्मा का बयान सामने आया है. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि “यह एक संतुलित आदेश है। कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों को शामिल किया है।” उन्होंने आगे कहा कि सभी राज्यों की सभी अदालतों में लंबित कुत्तों से जुड़े सभी मामलों को एक ही अदालत में लाया जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने जोड़ा कि आम कुत्तों की नसबंदी की जाए और आक्रामक कुत्तों को बाड़ों/पशु आश्रयों में रखा जाए। आगे उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि MCD कुत्तों के लिए निर्धारित भोजन क्षेत्र बनाएगी.
दिल्ली मेयर का बयान
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले को लेकर दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि “हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और इसे 100% लागू करेंगे।” उन्होंने ये भी कहा कि हर कोई चाहता है कि आक्रमक कुत्तों का इलाज हो। कुत्ते हम सभी के प्रिय हैं, लेकिन जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. वह आगे बोले कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं. एक बार पूरा फैसला पढ़कर हम उस हिसाब से इसे लागू करेंगे।
#WATCH | दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा, “हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और इसे 100% लागू करेंगे। हर कोई चाहता है कि आक्रमक कुत्तों का इलाज हो। कुत्ते हम सभी के प्रिय हैं, लेकिन जनता को कोई परेशानी… pic.twitter.com/1KMVJ84rS4
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