मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के मुताबिक, दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले यानी (पिलियन) को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है.
सभी सामान्य बसों और नगरीय बस सेवा की बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
कोई भी प्रकरण समय सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए। उक्त के साथ ही प्रकरणों के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ताओं को कॉल करके उनका फीडबैक भी लिया जाए।
30 जून को दोपहर 12 से 4 बजे तक कानपुर सर्किट हाउस में दलित समाज से संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों के साथ रमेश चन्द्र कुन्डे शिकायतों की जनसुनवाई करेंगें.
डालीगंज तिराहा, ग्वारी चौराहा, जनेश्वर व फ्रैगरेंस पार्क समेत सात जगहों पर लगाये जाएंगे थीम आधारित स्कल्पचर्स.
ये जिलाधिकारी अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणास्त्रोत बनकर सामने आए हैं.
बब्बन सिंह ने फर्जी बताया है और कहा है कि उनकी छवि खराब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है.
भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक ‘राष्ट्रधर्म’ निभाता है, न कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है।
मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने जिस साहस और शौर्य का परिचय दिया था, वह आज भी हमारे वीर-वीरांगनाओं के लिए पथ-प्रदर्शक बना है।