चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाई तो भरना होगा 5 लाख का जुर्माना और काटनी होगी एक साल की सजा, देखें क्या है पूरा मामला, देखें वीडियो
न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के अन्य हिस्सों में भी चाइनीज मांझा से पतंग उड़ाने से मार्ग दुर्घटनाओं के साथ ही पशु-पक्षियों की जान भी जा रही है। इसको देखते हुए दिल्ली में सख्त आदेश लागू किया गया है। इसी के साथ निर्देश दिया गया है कि चाइनीज मांझा न खरीदें यह घातक है।
इस सम्ंबध में एएनआई को दिए बयान में दक्षिण-पूर्वी दिल्ली की डीसीपी ईशा पांडे ने कहा कि चाइनीज मांझा के रूप में लोकप्रिय एक सिंथेटिक पतंग उड़ाने वाला मांझा है, इसे न खरीदें। इस कदम का उद्देश्य पक्षियों की रक्षा और घातक दुर्घटनाओं को रोकना है। NGT द्वारा चाइनीज मांझा की बिक्री, उत्पादन, आपूर्ति और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 5 लाख रुपये का ज़ुर्माना, 1 साल तक की सजा या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
अब तक दक्षिण पूर्वी ज़िले में इस संबंध में 6 मुकदमें दर्ज़ करके 6 अभियुक्तों को गिरफ़्तार किया है और बहुत सा चाइनीज मांझा ज़ब्त किया है। बता दें कि चाइनीज मांझे से उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में भी पतंग उड़ाई जाती है, जिससे मार्ग दुर्घटना की तमाम घटनाएं सामने आती रहती है। इसी तरह हाल ही में प्रयागराज से एक खबर सामने आई थी, जिसमें चाइनीज मांझे से एक पक्षी अटक गया था, जिसे नगर निमम की मदद से छुड़ाया गया था। (फोटो-सोशल मीडिया)