UP:कमर्शियल वाहन मालिकों को मिलेगी आज से राहत, प्रदेश में पहली बार लागू हुई OTS सुविधा, बकाया टैक्स को तीन किस्तों में कर सकेंगे जमा, राजस्व में होगा लाभ
लखनऊ। उत्तर प्रदेश (UP) के कमर्शियल वाहन मालिकों के लिए यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं कि प्रदेश में पहली बार लागू OTS सुविधा का लाभ 30 जून से उठा सकते हैं। इस सम्बंध में प्रदेश सरकार पहले ही आदेश जारी कर चुकी है, लेकिन यह सुविधा 30 जून से लागू हो रही है। इससे वाहन मालिक जहां एक ओर सालों के बकाया टैक्स से अपनी सुविधानुसार मुक्ति पा सकेंगे, वहीं सरकार का राजस्व भी बढ़ सकेगा।
बता दें कि प्रदेश भर में लाखों कमर्शियल वाहन हैं, जिनका सालों से टैक्स बकाया है और इससे राजस्व को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार ने इस बारे में गम्भीरता से विचार करने के बाद पहली बार इस सम्बंध में भी ओटीएस सिस्टम लागू कर दिया। ताकि तीन आसान किस्तों में वाहन मालिक टैक्स जमा कर सकें। इससे वाहन मालिकों को भी समस्याओं का समाना नहीं करना होगा, दूसरे राजस्व में भी बढ़ोत्तरी हो जाएगी। इस सम्बंध में अखिल भारतीय परिवहन विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष जगदीश गुप्त अग्रहरि ने बताया कि ऐसा नियम प्रदेश में पहली बार लागू हो रहा है। यह कमर्शियल वाहन मालिकों के लिए खुशी की बात है। तीन आसान किस्तों में टैक्स चुकाना होगा। सबसे बड़ी बात है कि बिना पैनाल्टी के टैक्स दिया जा सकेगा। इस सम्बंध में एक हजार देकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर तीन आसान किस्तों में टैक्स जमा करना होगा।