Amrit Mahotsav: राष्ट्रीय ध्वज “तिरंगा” का अपमान करने पर मिलेगी 14 तरह की सजा, देश भर के राज्यों को दिए गए सख्त निर्देश, देखें किन-किन धाराओं में है सजा का प्राविधान, पढ़ें पूरा आर्डर
नई दिल्ली/लखनऊ। पूरा देश आजादी का 75वां वर्ष धूमधाम से मना रहा है। इस दौरान भारत सरकार द्वारा पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाए जाने का अभियान चलाया गया और इसके अंतर्गत घर-घर तिरंगा लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन यह भी निर्देश दिए गए हैं कि इस दौरान किसी भी तरह से राष्ट्रीय ध्वज “तिरंगा” का अपमान न हो सके। इसके लिए भारत सरकार के अवर सचिव प्रेम प्रकाश ने सभी राज्यों को निर्देश देते हुए तिरंगे का अपमान करने वाले पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इस लेख में देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी और पढ़ें पूरा आर्डर। इसी के साथ देखें कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अपमान करने पर किन-किन धाराओं में दी जाती है दोषी को सजा।
देखें अवर सचिव प्रेम प्रकाश ने क्या जारी किया है आदेश

देखें क्या है सजा का प्राविधान




देखें उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने क्या जारी किया है आदेश
वहीं इस सम्बंध में उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत आराजक तत्वों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान व अनादर करने की घटनाओं की सम्भावना को देखते हुए दोषियों के खिलाफ विरुद्ध कार्यवाही करे के लिए Ready Reckoner तैयार किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। (फोटो सोशल मीडिया)
