UP NEWS:उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के एक शिक्षा अधिकारी पर लगा 25 हजार का जुर्माना, जानें ये बड़ी वजह
लखनऊ/उन्नाव। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक खंड शिक्षाधिकारी पर सूचना न देने के आरोप में 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। सफीपुर निवासी अरशद अली के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत 03/12/2019 को सूचनाएं मांगी गई सूचनाएं समय से मुहैया न कराने पर खण्ड शिक्षा अधिकारी हसनगंज, उन्नाव पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगा है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त हर्ष वर्धन शाही ने दिनाँक 24 जून 2022 को अधिवक्ता दीपक श्रीवास्तव की दलील सुनने के बाद दिया है। अर्थदंड की धनराशि की कटौती कराने के लिए सूचना आयुक्त द्वारा रजिस्टार को आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई है।
मिली जानकारी के मुताबिक अरशद अली ने बेसिक शिक्षा विभाग से सूचनाएं मांगी थी। समय से सूचनाएं न मिलने पर राज्य सूचना आयोग में शिकायत की गई। आयोग के आदेश के बाद भी BEO आयोग में उपस्थित नही हुए और आयोग द्वारा मांगे गए स्पस्टीकरण का जवाब नही दिया। जिसे राज्य सूचना आयुक्त ने गंभीरता से लिया। आयोग ने 25000 रुपये अर्थदंड की धनराशि बीईओ के वेतन से दो समान किश्तों में वसूलने के आदेश दिए हैं। रजिस्ट्रार उ0प्र0सूचना आयोग द्वारा जल्द ही उक्त दंड की कटौती का आदेश प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को प्राप्त कराया जायेगा। बता दें कि हाल ही में जिला बेसिक शिक्षाधिकारी कानपुर नगर पर भी सूचनाएं उपलब्ध न कराने के आरोप में 25 हजार का जुर्माना लगा था।