UP News: अब उत्तर प्रदेश में पुरुष टेलर नहीं ले सकेंगे महिलाओं के कपड़ों की माप…जानें राज्य महिला आयोग ने क्यों उठाया ये कदम?

November 8, 2024 by No Comments

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UP News: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की पिछले दिनों हुई बैठक में महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के संरक्षण को लेकर चर्चा हुई. इसके बाद कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. दरअसल आयोग ने शासन को एक नया प्रस्ताव भेजा है, जिसकी मंजूरी को लेकर अब इंतजार किया जा रहा है.

इस नए प्रस्ताव के तहत पुरुष टेलर महिलाओं के कपड़ों की माप नहीं ले सकेंगे. यही नहीं जिम और योगा सेंटर में भी महिला ट्रेनर होंगी. इसके अलावा कोचिंग सेंटर जैसी जगहों पर CCTV से निगरानी करना भी अनिवार्य होगा. साथ ही ऐसे जगहों पर टॉयलेट की उचित व्यवस्था हो इसके लिए भी प्रस्ताव भेजा गया है.

माना जा रहा है कि अगर इस प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिल जाती है तो इस पर नई पॉलिसी आ सकती है. आयोग ने ये कदम कानपुर के एकता गुप्ता हत्याकांड को गम्भीरता से लेने के बाद उठाया है ताकि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

माना जा रहा है कि अगर इस प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिल जाती है तो इस पर नई पॉलिसी आ सकती है. आयोग ने ये कदम कानपुर के एकता गुप्ता हत्याकांड को गम्भीरता से लेने के बाद उठाया है ताकि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. गौरतलब है कि कानपुर में एक जिम ट्रेनर द्वारा एकता गुप्ता नाम की एक महिला की हत्या कर दी थी. इसी के बाद कानपुर प्रशासन की तरफ से पहले ही ऐसी व्यवस्था की जा चुकी है. तो वहीं अन्य जिलों में भी अब ऐसे ही आदेश जिला प्रशासन द्वारा दिए गए हैं.

महिला आयोग की बैठक में लिया गया ये निर्णय

विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य होगा.
महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है.
महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये.
महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए. ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये.
बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने के लिए महिला टेलर एवं सक्रिय सीसीटीवी का होना अनिवार्य है.
जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये.
नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डीवीआर सहित सक्रिय दशा में सीसीटीवी का होना अनिवार्य है.
महिला जिम/योगा सेन्टर में डीवीआर सहित सीसीटीवी एक्टिव मोड में रहना चाहिए।
कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सीसीटीवी एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है.

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